SC : “जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार शामिल”- सुप्रीम कोर्ट
1995 में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के अधिकार को मान्यता दी है।
SC : कॉमन कॉज (एक पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, “जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार शामिल है.” किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जब उसे बिना किसी देरी के एक सभ्य अंतिम संस्करा का अधिकार है.
1995 में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के अधिकार को मान्यता दी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मृतक का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार भी एक अधिकार है।
किसी भी तरह की संपत्ति का अधिकार अपने आप में मृत शरीर में नहीं होता है. हालांकि, मृत्यु के बाद के शरीर को दफनाने के लिए “quasi-property” माना जाता है. अंतिम संस्कार किए जाने से पहले शरीर के अधिकार मृतक के परिजनों के पास होते हैं. हालांकि, अंतिम संस्कार के बाद लाश कानून की हिरासत बन जाती है और असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बिना उसे परेशान नहीं किया जा सकता है.