राजस्थान सरकार राज्य के 8 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए सरकार की मंशा इसी सत्र में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में पारित कराने की है। यह एक ऐसा कानून है जो न केवल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करता है, बल्कि मुफ्त इलाज भी प्रदान करेगा। हालांकि निजी अस्पताल बिल के कुछ प्रावधानों को अपने खिलाफ बताते हुए विरोध पर हैं। कांग्रेस सरकार जनता को इलाज का अधिकार देने वाले बिल को लागू करने जा रही है। हालांकि यह बिल पिछले विधानसभा सत्र में ही पेश किया गया था, लेकिन विरोध के चलते इसे टाल दिया गया था. एक बार फिर गहलोत सरकार इसे पास कराने जा रही है।
जनता को इस बिल के पास होने पर क्या-क्या फायदे होंगे:
1.इस बिल के मुताबिक, आपातकालीन स्थिति में मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिल सकेगा.
राज्य के हर एक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार अपने स्तर पर करवाकर देगी.
2.डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे इलाज का जानकारी मरीज और घरवालों को दी जाएगी.
3.बिल के तहत इनडोर भर्ती पेशेंट्स, आउट डोर पेशेंट्स, दवाइयां, डायग्नोसिस, डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, एंबुलेंस सुविधा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के साथ प्रोसीजर और सर्विसेज भी दिया जाएगा.
4.इस बिल के मुताबिक, फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट करे बिना ही इमरजेंसी कंडीशन में बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी डिलेवरी और ट्रीटमेंट दिया जा सकेंगा.
5.अगर कोई मेडिको-लीगल मामला है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइ़डर केवल पुलिस की NOC या पुलिस रिपोर्ट मिलने का इंतजार न करें और इलाज में देरी नहीं करेगा.
6.इस बिल में महामारी के दौरान होने वाले सभी रोगों के इलाज शामिल हैं.
7.किसी तरह की सर्जरी, कीमोथैरेपी करने से पहले मरीज या उसके परिजनों को बताकर इसकी सहमति लेनी होगी.
8.मरीज की गंभीर हालत होंने पर उसे दूसरे अस्पताल में रैफर करने की जिम्मेदारी हॉस्पीटल की होगी.
9.अगर इलाज के चलते मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है और अस्पताल में इलाज का भुगतान नहीं होता, तो भी डेड बॉडी को ले जाने से हॉस्पीटल नहीं रोक सकेंगे.
10.किसी मेल वर्कर की ओर से महिला पेशेंट के फिजिकल टेस्ट करने के दौरान किसी महिला का उपस्थिति होना जरूरी होगा.
11.उपलब्ध ऑप्शनल ट्रीटमेंट मेथड का सलेक्शन मरीज खुद कर पाएगा.
12. इस बिल में हर तरह की सर्विस और फैसिलिटी की रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का हक मिल सकेगा.
13. प्राइवेट हॉस्पीटल को भी मरीज की बीमारी को गोपनीय रखनी होगी.
14. इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम में चयनित अस्पतालों में निशुल्क इलाज का अधिकार होगा.
15. इस बिल के तहत रोड एक्सीडेंट्स में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री इंश्योरेंस कवर इस्तेमाल होगा.
16. इस बिल के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले के साथ मरीज और उसके परिजन दुर्व्यवहार नहीं करेंगे. इसके साथ ही 17.अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम करने की अनुमति देनी होगी.
18. कोई व्यक्ति एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार 10 हजार और दूसरी बार 25 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा.
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