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West Bengal: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, TMC नेता अभिषेक बनर्जी को CBI-ED की पूछताछ से नहीं मिली राहत

कोलकाता: भर्ती अनियमितता मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट (West Bengal) से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

अभिषेक बनर्जी से CBI और ED से करना चाहती है पूछताछ

ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (West Bengal) से भर्ती अनियमितता मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ करना चाहती है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां अंतरिम राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट को जांच संबंधी कही थी ये बात

पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया था कि वह जांच के संबंध में 31 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी समेत कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी।

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