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Krishna Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को इलाहाबाद HC ने दी मंजूरी, 18 दिसंबर को तय की जाएगी रूपरेखा

प्रयागराज: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद (Krishna Janmabhoomi Case) के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। बता दें, पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने सर्वे को दी मंजूरी

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता (Krishna Janmabhoomi Case) पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने आदेश के अनुसार, सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जोकि पूरे सर्वे की निगरानी करेगा।

‘यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है’

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं… यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।”

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