Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को फिर जमानत से इनकार, 17 फरवरी तक जेल में ही रहेंगे
New Delhi: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Liquor Scam) को कोर्ट ने एक बार फिर राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार दिल्ली शराब घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी जेल 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।
CBI और ED दोनों कर रहे अलग-अलग जांच
गौरतलब है कि दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले (Delhi Liquor Scam) के आरोप में अलग-अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में अनियमितताओं के चलते भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों में जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में जांच कर रहा है। दोनों ही मामलों में एजेंसियों ने सिसोदिया को आरोपी बनाया है।
साल 2023 में हुई थी गिरफ्तारी
इसी के चलते मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। वह जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं लेकिन उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिली।