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Kanhaiyalal murder case में NIA कोर्ट ने तय किए आरोप, सभी आरोपियों पर आंतकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चार्ज

Udaipur: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) में शामिल 9 आरोपियों पर आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। सभी आरोपियों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, कन्हैयालाल की हत्या करने, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित षड्यंत्र में शामिल होने के चार्ज तय किए गए हैं। एनआईए कोर्ट ने पेश की गई चार्जशीट में लगाई गई सभी धाराओं में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए हैं। आरोपी फरहाद मोहम्मद पर एनआईए ने अपनी चार्जशीट में केवल आर्म्स एक्ट की धारा लगाई थी। लेकिन अदालत ने फरहाद मोहम्मद पर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, हत्या करने व षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप तय कर दिए। इस पर आरोपी के वकील अखिल चौधरी का कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।

आरोपियों पर आंतकी गतिविधियों में शामिल होने के चार्ज

एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया था कि आरोपियों (Kanhaiyalal murder case) ने वॉट्सऐप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा। धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की। आरोपियों के खिलाफ की जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षड्यंत्र में वे सभी शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है।

एनआईए ने 22 दिसम्बर 2022 को पेश किया था चालान

कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसीन,आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

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