इंडिया

Adani-Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई

Adani-Hindenburg Case : अडानी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने का फैसला किया है. कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में 6 सदस्य होंगे. सुप्रीम कोर्ट SEBI को भी जांच के आदेश दिए हैं.
रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया।

Adani-Hindenburg Case : भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बाजार नियामक सेबी (SEBI) अपनी चल रही जांच को दो महीने में पूरा करे और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है और क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था. न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया.

Adani-Hindenburg Case : बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. पीठ ने कहा कि वह निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है. उसने प्रस्तावित समिति के कामकाज पर किसी सेवारत न्यायाधीश के निगरानी रखने की संभावना को भी खारिज कर दिया था.

ये है मामला

Adani-Hindenburg Case : इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में अब तक चार जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. वकील एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं. गौरतलब है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च‘ द्वारा अडानी समूह के खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बाद, समूह के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आई है. हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. हालांकि, समूह ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.

यह भी पढ़े : भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने Pegasus spying scandal में CBI जांच के आदेश दिए

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button