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सूरत की अदालत ने खारिज की Rahul Gandhi की याचिका, बीजेपी बोली- ‘न्यायालय झुकेगा नहीं’

New Delhi: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की अदालत से झटका मिला हैं। बता दें कि उनकी सजा माफी की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद भाजपा ने उनपर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक न लगाकर न्यायालय ने दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है।

राहुल गांधी अदालत से ऊपर नहीं: संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा कि बीते दिनों जिस तरह से कोर्ट में कांग्रेस नेताओं ने जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और जिस तरह से ट्रायल कोर्ट पर ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि राहुल को साजिश के तहत सजा मिली, उसे अब झटका लग गया है। भाजपा ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने दिखा दिया है कि राहुल गांधी अदालत से ऊपर नहीं है और कोर्ट किसी के दबाव में आने वाला नहीं है।

इस फैसले से गांधी परिवार का घमंड भी टूट गया: बीजेपी

भाजपा ने कहा कि इस फैसले से गांधी (Rahul Gandhi) परिवार का घमंड भी टूट गया है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि इस फैसले से ओबीसी समाज से खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि राहुल यह मान रहे थे कि वो इस समाज को गाली देकर भी बचकर निकल जाएंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी।

अब आगे क्या होगा राहुल गांधी का कदम

दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि वह गुजरात की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज करने के बाद अब दूसरे कानूनी विकल्प देख रही है।

जयराम रमेश ने ट्वीट कर कही ये बात

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, “हम कानून के तहत अभी भी उपलब्ध सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अभिषेक सिंघवी शाम 4 बजे मीडिया को राहुल गांधी की अपील के बारे में जानकारी देंगे।”

राहुल को मिली है 2 साल की सजा

बता दें कि गुजरात के सूरत शहर की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी के “मोदी उपनाम” टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज कर दिया। राहुल को मामले में दो साल की सजा मिली है।

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