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Supreme Court ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ से हटाया बैन, 18 जुलाई को होगी केरल HC में सुनवाई

New Delhi: पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाबी हलफनामा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश पर राज्य द्वारा फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगे रोक को हटा दिया है।

8 मई को लगाई थी रोक

इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई (Supreme Court) ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। ‘द केरल स्टोरी’ मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।

निर्माताओं को दिए ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा कि, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।’ CJI ने कहा कि फिल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल HC के आदेश के खिलाफ 18 जुलाई को सुनवाई होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे।

ममता सरकार को झटका

बता दें कि इससे पहले बीते (Supreme Court) शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने के तीन दिन बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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