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New Delhi: सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर NCCSA अध्यादेश को लेकर साधा निशाना, सरकार की कार्यशैली पर उठाए ये सवाल

New Delhi: शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार द्वारा लाए NCCSA अध्यादेश (CM Kejriwal) को लेकर भाजपा और आप के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल सहित कई आप नेताओं ने प्रेसवार्ता कर भाजपा पर हमला बोला था, जबकि भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यादेश का समर्थन किया था। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के लाने पर सवाल उठाए हैं।

पीएम मोदी के पुराने ट्वीट पर पूछा सवाल

दरअसल, पीएम मोदी की वेबसाइट (New Delhi) और मोबाइल ऐप के वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट से 14 जुलाई, 2013 को एक ट्वीट किया गया था, जिसमें अध्यादेश को लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जबकि भाजपा विपक्ष में थी। इस ट्वीट में कहा गया था कि केंद्र सरकार संसद को विश्वास में क्यों नहीं ले रही है और एक अच्छा कानून क्यों नहीं दे रही है। अध्यादेश की जरूरत ही क्या है।

सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

इसी ट्वीट पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आज इस ट्वीट पर लिखा है कि क्यों अध्यादेश की जरूरत है महोदय। इस ट्वीट के माध्यम से सीएम केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

केजरीवाल ने किया ये दावा

वहीं, केजरीवाल ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर केंद्र पर आरोप लगाया कि यह लोग (केंद्र सरकार) सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट अब एक जुलाई को खुलेगा। यह अध्यादेश सिर्फ डेढ़ महीने तक के लिए लाया गया है, क्योंकि जैसी हो कोर्ट खुलेगा तो दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ अपील करेगी। कोर्ट में यह पांच मिनट तक नहीं टिकेगा। केंद्र सरकार जानती थी कि जो यह अध्यादेश लेकर आए हैं, वो गैरकानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के समय लेकर आते तो कोर्ट में यह केस पांच मिनट नहीं टिक पाता।

जानें क्या है NCCSA अध्यादेश

अध्यादेश की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली भारत (New Delhi) की राजधानी है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रहेगा। इस अध्यादेश के अनुसार, राजधानी में अब अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) के माध्यम से होगी।

अध्यादेश में क्या कहा गया है?

इस अध्यादेश में कहा गया है कि इस एनसीसीएसए के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, मगर मुख्य सचिव व गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव व गृह सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में एनसीसीएसए उपराज्यपाल को अनुमोदन करेगी और अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति में अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के एलजी का मान्य होगा।

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