Hight Court: बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को HC से बड़ी राहत, ट्रायल में छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज
Hight Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पहलवान विनेश फोगाट (Bajrang Punia) और बजरंग पूनिया (Vinesh Phogat) को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में दी गई छूट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विनेश और बजरंग को टूर्नामेंट में डायरेक्ट एंट्री देने के खिलाफ अपील की थी. हाईकोर्ट ने कहा, ‘रिट याचिका खारिज की जाती है.’
बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा नियुक्त एडहॉक कमेटी ने बजरंग पूनिया (65 KG) और विनेश फोगाट (53 KG) में मंगलवार को एशियन गेम्स में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया है. वहीं दूसरे पहलवानों के लिए ट्रायल आय यानी 22 से शुरू हो गए हैं जो 23 जुलाई तक चलेंगे. अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल कमेटी इस फैसले को दिल्ली हाईोर्ट में चुनौती दी थी. एडवोकेट रिषिकेश बरूआ और अक्षय कुमार द्वारा दाखिल याचिका में उन्होंने तदर्थ समिति के इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी.