Modi Surname Case: राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
New Delhi: मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब कांग्रेस नेता संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में फैसला लिया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी।
राहुल गांधी फिर से बने सांसद
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि अगर सोमवार (7 अगस्त) शाम तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। हालांकि, उसके पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अब वे फिर से सांसद बन गए हैं।
मार्च में सुनाई गई थी सजा
2019 में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम के बारे (Modi Surname Case) में दिए गए एक बयान को लेकर गुजरात की कोर्ट ने 23 मार्च, 2023 में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई थी रोक
राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 जुलाई) को निचली अदालत के सजा के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये रोक सूरत सेशन कोर्ट से दोषसिद्धि पर फैसला आने तक जारी रहेगी, जहां राहुल गांधी ने कनविक्शन के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।
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