इंडिया

पीएम मोदी डिग्री मामले में Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

New Delhi: गुजरात हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर उनके पुनरीक्षण के निपटान तक अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

11 अगस्त के लिए तलब किया था मामला

अहमदाबाद (Arvind Kejriwal) की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध केजरीवाल और संजय सिंह की कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था।

आदेश को चुनौती देते हुए पहुंचे थे गुजरात हाई कोर्ट

इससे पहले, 5 अगस्त को सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Read More-Sedition Law: गृहमंत्री अमित शाह का लोकसभा में ऐलान, राजद्रोह कानून को किया जाएगा खत्म

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button