Nawab Malik Bail: नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत
New Delhi: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik Bail) को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। सोमवार (14 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार मुचलके के साथ नवाब मलिक को जमानत दी और अपना पासोपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास जमा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुंबई के ईडी कोर्ट में जमा की गई सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल की कॉपी में कहा गया कि नवाब मलिक को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जाती है। इसमें यह भी कहा गया कि नवाब मलिक जब तक जमानत बाहर रहेंगे वह मीडिया से बात नहीं करेंगे। घर का पता और मोबाइल नंबर समेत सभी डिटेल ईडी को देनी होंगी।
बेल की कॉपी में लिखी गई ये बात
बेल कॉपी में यह भी कहा गया कि नवाब मलिक (Nawab Malik Bail) किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना है, गवाहों को नहीं धमकाना है और सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यह जमानत पत्र लेकर नवाब मलिक की बेटी आर्थर रोड जेल जाएंगी। आर्थर रोड जेल से रिलीज ऑर्डर लेकर हॉस्पिटल में देंगी और इसके बाद नवाब मलिक क्रिटी केयर हॉस्पिटल से घर आ पाएंगे।
इन शर्तों के साथ मिली जमानत-
- 50.000 रुपयेनिजी मुचलके पर जमानत
- ईडी को पासपोर्ट जमा करना होगा।
- घर का पता और मोबाइल नंबर डिटेल ईडी को देना है।
- किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना है।
- गवाहों को नहीं धमकाना है और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है।
मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
नवाब मलिक को पिछले साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था (Nawab Malik Bail) और 17 महीने बाद उन्हें जमानत मिली। उन्होंने मेडिकल आधार पर पहले मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे 13 जुलाई ने खारिज कर दी और बेल से इनकार कर दिया। इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।