प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा के निठारी कांड में सीबीआइ कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
लंबी चली बहस के बाद लिया गया फैसला
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। उक्त मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया।
कोली पर लगे हैं कई आरोप
कोली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या व दुष्कर्म (Allahabad High Court) करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। पंढेर को तीन मामलों में फांसी की सजा मिली है। नोएडा की पंढेर की कोठी में निठारी गांव की लड़कियों को लाकर हत्या की गई थी।