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Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार, MP-MLA कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर एक्ट (Mukhtar Ansari News) के मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। करंडा में शिक्षक की हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाएगी। दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद पिछली सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह है मामला

करंडा के सबुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिलदेव सिंह (Mukhtar Ansari News) की 2009 में हत्या कर दी गई थी। मुख्तार उस समय गाजीपुर जेल से अपना गैंग चला रहा था। इसी साल मुहम्मदाबाद के मीर हसन ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उनकी भी हत्या का प्रयास किया गया था।

2010 में पुलिस ने दर्ज किया था मामला

दोनों मामलों को मिलाकर वर्ष 2010 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड के मूल मुकदमे में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने के बाद अब मुख्तार को इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

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