राज्य

Akshay Kumar-Arshad Warsi के खिलाफ दावे पर हुई सुनवाई, डीआरएम ऑफिस और होटल पर नोटिस चस्पा करने के दिए आदेश

Ajmer: फिल्म जॉली LLB 3 पर वकीलों द्वारा पेश किए गए दावे (Akshay Kumar-Arshad Warsi) पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जज यश बिश्नोई के द्वारा अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सहित 6 जनों को तामील नोटिस जारी किए गए। नोटिस रिसीव करने के बाद डीआरएम और जिला कलेक्टर सहित थाना प्रभारी की ओर से वकील कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। बाकी पक्षकारों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर जज ने पुणे तमिल नोटिस जारी कर चस्पा करने के आदेश दिए। बुधवार को मामले में वापस सुनवाई होगी।

न्यायालय ने दिए नोटिस चस्पा करने के जारी किए आदेश

एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि जौली एलएलबी 3 फिल्म के मामले में जज यश बिश्नोई की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सहित 6 जनों को तमिल नोटिस जारी किए थे। कोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस को फिल्म शूटिंग के एक प्रतिनिधि राकेश जयसवाल के द्वारा रिसीव किया था। लेकिन उस रिसीविंग को कोर्ट के द्वारा पर्याप्त तामील नहीं माना। क्योंकि सभी को व्यक्तिगत तामील नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस को व्यक्तिगत ही सभी को लेना था। मंगलवार को न्यायालय ने अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर को एक अवसर देते हुए डीआरएम कार्यालय और प्रताप पैलेस जहां पर फिल्म स्टार रह रहे हैं वहां पर नोटिस चस्पा करने के आदेश जारी किए हैं। नोटिस चस्पा होने के बाद कल मामले में वापस सुनवाई होगी।

3 पक्षकारों के वकीलों ने रखा अपना पक्ष

एडवोकेट प्रशांत यादव ने मामले में कहा कि कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही जज यश बिश्नोई के द्वारा नोटिस दिए थे। जिसमें से डीआरएम, जिला कलेक्टर और सिविल लाइन थाना प्रभारी की ओर से वकील कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता ने बताया की जब कोर्ट की ओर से अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर को नोटिस भेजे गए थे तभी डीआरएम कार्यालय में प्रोडक्शन मैनेजर राहुल जायसवाल वहां पर मिले और उन्होंने अपने बाउंसर के साथ कोर्ट के कर्मचारियों के साथ दुव्वयवहार करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बाद में उसने खुद को अधिकृत बताते हुए तमिल रिसीव किया था।

इस मामले में की गई शिकायत

कोर्ट में किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर अधिवक्ताओं (Akshay Kumar-Arshad Warsi) के द्वारा वापस इसमें अर्जी लगाई गई। जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर की तमिल पुणे करवाने की मांग की गई। न्यायाधीश ने इसे देखते हुए डीआरएम कार्यालय और प्रताप पैलेस पर तामील को चस्पा करने के आदेश दिए। बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने सोमवार को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर में परिवाद दायर किया था, जिसमें जज और वकीलों की छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग को लेकर शिकायत दी है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रोड्यूसर सुभाष कपूर, अजमेर डीआरएम ऑफिस महाप्रबंधक राजीव धनखड़, अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और सिविल लाइंस SHO छोटू लाल हैं।

Read More- Salman Khan Firing Case: सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5वां आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button